Reg No. CG-06-0026209
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
b5ce874a-8a3f-482a-9d4a-eaf6ab18dc7e
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

बम्हनीडीह में 15 अक्टूबर को सौंपेंगे टीईटी, पूर्ण पेंशन एवं क्रमोन्नति का ज्ञापन…

शिक्षक सदन से 4.30 बजे रैली निकालकर पहुंचेंगे बीईओ कार्यालय,
 
जांजगीर-चांपा। टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक बम्हनीडीह के अध्यक्ष उमेश तेम्बुलकर ने बताया कि 15 अक्टूबर 2025 को 4.15 बजे शिक्षक सदन में एकत्रित होकर 4.30 बजे बाईक रैली निकालकर टेट की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दायर करने, प्रथम नियुक्ति से पेंशन, 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन, क्रमोन्नति का जनरल आर्डर जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव व संचालक के नाम पर बीईओ के माध्यम से ज्ञापन देंगे।
शिक्षक एल बी संवर्ग के निम्न मांगो के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा जाएगा
1. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को पारित निर्णय जिसमें 5 वर्ष अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 17 अगस्त 2012 को जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किया गया है, इसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य नहीं था, अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप/पुनर्विचार याचिका दायर कर 17 अगस्त 2012 के पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों के हितों की रक्षा करने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवश्यक पहल किया जाए।
2. पेंशन निर्धारण हेतु सेवा अवधि की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से करने के कारण 2028 के पूर्व सेवानिवृत होने वाले एल बी संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, अतः पूर्व सेवा (प्रथम नियुक्ति) अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन निर्धारित किया जाए।
3. भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2009 को तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2010 को आदेश जारी कर 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया गया है, सेवानिवृत होने पर छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का नियम है, अतः निवेदन है कि भारत सरकार, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड सरकार के समान 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50%) का प्रावधान किया जाए।
4. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का जनरल आर्डर जारी किया जाए।

See also  किरण देव फिर बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ,राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने की घोषणा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ,प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन सहित सभी ने दी बधाई...

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!