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शादी का रिश्ता कराने के नाम पर शातिर साइबर ठगी का खुलासा, लड़की की आवाज निकालकर बनाते थे रिश्ता, भरोसा जीतकर ऐंठते थे रकम; साइबर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। शादी के लिए रिश्ता कराने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का जांजगीर-चांपा साइबर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्लूटूथ डिवाइस और हेडफोन की मदद से लड़की की आवाज निकालकर लोगों से बातचीत करते थे और शादी के लिए रिश्ता तय कराने का झांसा देकर अलग-अलग लोगों से रकम वसूलते थे। रकम मिलने के बाद आरोपियों द्वारा पीड़ितों से संपर्क तोड़ दिया जाता था।
पुलिस जांच में आरोपियों के बैंक खातों में विभिन्न जिलों से साइबर ठगी की रकम पहुंचने की जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जांच में कवर्धा, रायपुर, बलौदाबाजार, बालोद और महासमुंद सहित अन्य जिलों के लोगों से ठगी किए जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल चैट में ऐसे कई अन्य लोगों से ठगी के संकेत भी मिले हैं, जिन्होंने अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
2,000 रुपये की रकम से खुला साइबर ठगी का राज
मामले की शुरुआत शिकायतकर्ता अजय राठौर की शिकायत से हुई। उन्होंने 15 अगस्त 2026 को साइबर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 अगस्त को एक व्यक्ति ने अस्पताल जाने के लिए तत्काल नगद रकम की जरूरत बताते हुए फोन-पे के माध्यम से रुपये भेजने और बदले में नकद राशि देने की बात कही। विश्वास में आकर शिकायतकर्ता ने अपने खाते में 2,000 रुपये प्राप्त होने के बाद नगद रकम दे दी।
करीब तीन-चार दिन बाद शिकायतकर्ता के बैंक खाते पर होल्ड लगा दिया गया। बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि उनके खाते में साइबर ठगी से संबंधित रकम आई थी। जांच में यह राशि सोनू साहू की UPI आईडी से ट्रांसफर होना पाया गया। साइबर क्राइम पोर्टल पर भी उक्त रकम के संबंध में शिकायत दर्ज मिली।
इस पर साइबर थाना जांजगीर-चांपा में अपराध क्रमांक 09/2026, धारा 318(4), 61(2), 317(4), 317(5), 323, 336(4) बीएनएस एवं 66(D) आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
विवेचना के दौरान साइबर क्राइम पोर्टल से प्राप्त मोबाइल नंबरों और तकनीकी साक्ष्यों का पुलिस ने बारीकी से विश्लेषण किया। जांच में साइबर ठगी के मामले में लक्ष्मीनारायण उर्फ लाला साहू और सोनू साहू की संलिप्तता सामने आई।
तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन, व्हाट्सऐप चैटिंग से संबंधित सामग्री, हेडफोन/ब्लूटूथ डिवाइस तथा ‘पवित्र रिश्ता डॉट कॉम’ के पंपलेट/फ्लेक्सी जब्त किए हैं।
हेडफोन से बदलते थे आवाज, लड़की बनकर करते थे बातचीत
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे वर्ष 2025 से इस तरह की ठगी कर रहे थे। इसके लिए ब्लूटूथ डिवाइस एवं हेडफोन का इस्तेमाल कर लड़की की आवाज निकालते थे। इसके बाद विवाह अथवा रिश्ता कराने के नाम पर सामने वाले व्यक्ति से बातचीत कर उसका विश्वास जीतते थे।
रिश्ता तय कराने के नाम पर अलग-अलग लोगों से रकम ली जाती थी। पैसे मिलने के बाद आरोपी पीड़ित से संपर्क तोड़ देते थे। इस तरह आरोपी लंबे समय से शादी का रिश्ता कराने के नाम पर साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहे थे।
बैंक खातों की जांच में सामने आईं कई शिकायतें
साइबर क्राइम पोर्टल और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी कई अन्य शिकायतें भी पुलिस के सामने आईं।
जांच में कौशल साहू द्वारा शादी के लिए रिश्ता भेजने के नाम पर ठगी की शिकायत सामने आई, जिसमें ठगी की रकम आरोपी लक्ष्मीनारायण साहू के बैंक खाते में जमा होना पाया गया।
इसी तरह दीपक कुमार साहू द्वारा शादी के लिए रिश्ता दिलाने के नाम पर फ्रॉड किए जाने की शिकायत मिली। इस मामले में भी ठगी की रकम आरोपी के बैंक खाते में क्रेडिट होना पाया गया।
इसके अलावा जिला कवर्धा निवासी रमेश साहू से भी शादी का रिश्ता दिलाने के नाम पर ठगी की गई। इस मामले में UPI के माध्यम से भुगतान की गई रकम आरोपी के भांजे सोनू साहू के खाते में पहुंची और बाद में वही रकम प्रकरण के शिकायतकर्ता अजय राठौर के खाते में क्रेडिट होना पाया गया।
कई और लोगों से ठगी के मिले सुराग
पुलिस के अनुसार आरोपियों के विरुद्ध साइबर क्राइम पोर्टल पर चार अन्य शिकायतें भी दर्ज हैं। आरोपियों के अन्य बैंक खातों और मोबाइल चैट की जांच जारी है। चैटिंग के दौरान कई अन्य लोगों से ठगी किए जाने के संकेत मिले हैं, जिनके द्वारा अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
पुलिस का कहना है कि बैंक खातों और डिजिटल साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद ठगी की कुल रकम तथा पीड़ितों की संख्या में और इजाफा हो सकता है।
दोनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजे गए
जांच के दौरान आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
1. लक्ष्मीनारायण उर्फ लाला साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम अमोदा, वार्ड क्रमांक 01, थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा। वर्तमान पता—शारदा चौक, रामगोपाल चौरसिया का मकान, जांजगीर-चांपा।
2. सोनू साहू, पिता जयराम साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी बेलदारपारा, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा।
पुलिस टीम का सराहनीय योगदान
संपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक भास्कर शर्मा, प्रभारी साइबर थाना जांजगीर-चांपा, सउनि विवेक सिंह तथा आरक्षक गिरीश कश्यप, प्रदीप दुबे, माखन साहू और शाहबाज खान का सराहनीय योगदान रहा।



