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सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दी गई यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट की जानकारी

सेमरिया स्कूल में बच्चों को बताया—बुरा स्पर्श पहचानें, असहज स्थिति में ‘ना’ कहें और बिना डरे भरोसेमंद बड़े को बताएं

जांजगीर-चांपा। बच्चों को यौन शोषण से बचाने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षित वातावरण के महत्व को समझाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह के द्वितीय ‘सुरक्षित शनिवार’ कार्यक्रम के तहत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेमरिया, विकासखंड बम्हनीडीह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को यौन शोषण, पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) तथा व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी आयु और समझ के अनुरूप सरल, संवेदनशील एवं व्यावहारिक जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में शिक्षक पितांबर प्रसाद कश्यप, टीकाराम गोपालन और कैलाश खूंटे ने विद्यार्थियों को बताया कि अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बच्चों को यह समझाया गया कि उन्हें अपने शरीर की निजता, व्यक्तिगत सीमाओं और असहज परिस्थितियों में उचित कदम उठाने की जानकारी होनी चाहिए। जागरूकता ही बच्चों को संभावित खतरों से बचाने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने में सक्षम बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
 
बुरा स्पर्श होने पर तुरंत उठाएं कदम
शिक्षकों ने विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में समझाते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति का स्पर्श उन्हें असहज महसूस कराता है, मन में डर पैदा करता है या उन्हें अजीब लगता है, तो ऐसी स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने शरीर के निजी अंगों और व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किसी को भी उनकी इच्छा और सुरक्षा की अनदेखी करते हुए अनुचित व्यवहार करने का अधिकार नहीं है।
विद्यार्थियों को समझाया गया कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से छूने का प्रयास करे, डराए-धमकाए या किसी गलत व्यवहार के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए कहे, तो उसकी बात मानकर चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट रूप से ‘ना’ कहना, सुरक्षित स्थान की ओर जाना और तुरंत माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी अन्य भरोसेमंद वयस्क को घटना की जानकारी देना जरूरी है।
शिक्षकों ने बच्चों को यह संदेश भी दिया कि किसी भी प्रकार की असहज घटना होने पर डरने, शर्मिंदा होने या स्वयं को दोषी मानने की जरूरत नहीं है। अपनी परेशानी को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सामने खुलकर रखना उनकी सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
 
पॉक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए बना कानून
विद्यालय के प्रधान पाठक डॉ. उमेश दुबे ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना और ऐसे अपराधों के मामलों में कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बच्चों को सरल शब्दों में समझाया कि यह कानून उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है और किसी भी अनुचित या आपराधिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार गलत काम करने वाला व्यक्ति होता है, न कि बच्चा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के साथ कोई गलत घटना होती है, तो उसे डर या शर्म के कारण अपनी बात छिपानी नहीं चाहिए। बच्चों को अपनी परेशानी बताने का पूरा अधिकार है। माता-पिता, शिक्षक और अन्य भरोसेमंद वयस्क उनकी सहायता तथा सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। समय पर जानकारी मिलने से बच्चों को सुरक्षित रखने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।
 
बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता पर दिया जोर
कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि व्यक्तिगत सुरक्षा केवल किसी खतरे से बचने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को जानने, गलत व्यवहार को पहचानने और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने से भी जुड़ी है। बच्चों को प्रोत्साहित किया गया कि वे किसी भी समस्या या असहज स्थिति में चुप रहने के बजाय अपने भरोसेमंद अभिभावक अथवा शिक्षक से बात करें।
विद्यालय में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना और यौन शोषण जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति संवेदनशील समझ विकसित करना रहा। सुरक्षित शनिवार के तहत इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा उन्हें जागरूक, सतर्क और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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