छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
टंगिया से वारकर हत्या करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास…
माननीय शक्ति सिंह राजपूत, सत्र न्यायाधीश का आादेश।

जांजगीर-चांपा। टंगिया से वारकर हत्या करने वाले आरोपी को भादवि की धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5.000 रूपये के अर्थेदण्ड से दंडित किया गया है। मामला पामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम ढाबाडीह (कोसीर) का है।
राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर के बताए अनुसार दिनांक 02 सितंबर 2023 को प्रातः 6.20 बजे सूचनाकर्ता आकाश कुमार करें ने थाना पामगढ़ में सूचना दी कि दिनांक 01 सितंबर 2023 को वह, उसका दोस्त गंगासागर और विशाल तीनों दोस्त बर्थेडे पार्टी मनाकर राहौद से रात्रि 3 बजे अपने गांव ढाबाडीह स्थित अपने घर वापस पहुंचा और घर की परछी में खाट में सोते हुए अपने पिता श्रवण कुर्रे को अपने मोबाईल का टार्च जलाकर उसके पिता का चेहरा खून से लथपथ था एवं उसके पिता मृत हालत में पड़ थे तब चिल्लाकर गंगासागर को आवाज देकर पास बुलाया, दोनों खाट के पास जाकर देखे उसके पिता के बाये आंख के भौह, बांये तरफ गाल, जबड़ा एवं बांये हाथ की हथेली उपर किसी धारदार हथियार से मारने से गहरा चोंट लगा व खुून निकला हुआ था। सूचनाकर्ता आकाश कुमार कुर्रे की उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक राकेश कुमार सूर्यवंशी ने मर्ग इंटीमेशन कमांक61/23 दर्ज किया। उक्त सूचना के आधार पर इसी दिनांक को अभियुक्त राजकुमार खूटे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 369/23 अंतर्गत धारा 302 भा.दं. सं. पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से विचार व्यक्त किया गया कि प्रकरण में साक्ष्य साक्ष्य दो प्रकार का है जिसमें प्रथम प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके अंतर्गत अभियुक्त का मृतक के साथ अंतिम बार देखा जाना, सूंघने वाले कुत्ते की साक्ष्य, जप्ती व मेमोरण्डम तथा आरोपी की निशानदेही पर जप्त टंगिया, घटनास्थल से जप्त मिट्टी, नेवाड़ तथा अभियुक्त के कपडो में रक्त पाया जाना शामिल है तथा दूसरा प्रकार अभियुक्त के अ.सा.6 अ.सा.6 कमल प्रसाद बंजारे को दी गयी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य है जो हत्याकरने को प्रमाणित करता है। अतः आरोपी को कठोर से कठोर दंण्ड दिया जावे।
इस प्रकार अभियुक्त को मृतक के साथ अंतिम बार देखा जाना, सूंघनेवाले कुत्ते की साक्ष्य, जप्ती व मेमोरण्डम तथा आरोपी की निशानदेही पर जप्त टंगिया,घटना स्थल से जप्त मिट्टी, नेवाड़ तथा अभियुक्त के कपड़ो में रक्त पाया जाना शामिल है तथा दूसरा प्रकार अभियुक्त के द्वारा साक्षी अ.सा.6 कमल प्रसाद बंजारे को दी गयी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य को है पर विश्वास कर अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कराया है । अतः प्रकरण की परिस्थिति,अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए आरोपी राज कुमार खंटे पिता हीरालाल खुंटे उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम ढाबाडीह (कोसीर) थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. को भादवि की धारा 302 के दोषसिद्ध अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं 5.000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह के सश्रम कारावास की सजा भुगताये जाने का आदेश दिया गया है।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक,जांजगीर ने पैरवी की।



