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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बच्चे की मृत्यु कारित करने वाले को छह माह की सजा…

जांजगीर-चांपा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर सीमा कंवर ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए तीन वर्षीय बच्चे की मृत्यु कारित करने के मामले में आरोपी को छह माह की सज़ा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, घटना 3 सितंबर 2020 की है। उक्त तिथि को तिलक राम कहरा ने अपने निर्माणाधीन मकान के लिए गिट्टी मंगवाया था, जिसे आरोपी दिलीप करियारे अपने ट्रैक्टर ट्राली में लाया और स्कूल के पास गिट्टी खाली करने के दौरान अपने वाहन को लापरवाही पूर्वक आगे-पीछे करने लगा, जिससे ट्रैक्टर की ट्राली दीवार से टकरा गई और दीवार गिर गई, जिससे दीवार की दूसरी ओर खेल रहा तीन वर्षीय बालक सन्नी उर्फ बृजेश पिता नरेंद्र भार्गव निवासी धुरकोट दब कर मृत हो गया। मर्ग कायमी के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक द्वारा वाहन लापरवाहीपूर्वक आगे पीछे करने से दीवार टूट कर उसमें बृजेश के दब जाना पाए जाने का साक्ष्य मिलने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 304 ए भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समझ पेश किया गया। न्यायालय में गवाहों के परीक्षण व प्रति परीक्षण के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर द्वारा घटना के आरोपी दिलीप कारियारे को लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से घटना घटित करने का दोषी पाए जाने पर आरोपी को धारा 304 ए भादवि में 6 माह कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया गया है। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जांजगीर एस अग्रवाल द्वारा पैरवी की गई।

See also  कलेक्टर आकाश छिकारा की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित, पेड न्यूज, फेक न्यूज व आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की निगरानी सतर्कतापूर्वक करने का दिए निर्देश...

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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