Reg No. CG-06-0026209
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
b5ce874a-8a3f-482a-9d4a-eaf6ab18dc7e
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

ईपीएफओ का आदेश: बालको प्रबंधन व ठेकेदार ₹65.54 लाख बकाया जमा करें…

बिलासपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मुख्य नियोक्ता बालको प्रबंधन और ठेकेदार एके सिन्हा को भविष्य निधि का 65.54 लाख रुपए बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया है। जांच में पाया गया है कि 200 कर्मचारियों को पीएफ का लाभ नहीं दिया गया है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रभावित हुई है।

बालको प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही
बालको प्लांट में ठेकेदार एके सिन्हा टाउनशिप में काम करता है, जिसमें रखरखाव, स्वच्छता, स्टोर, वेल्डिंग, जल प्रबंधन जैसे कार्यों में 200 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन बालको प्रबंधन और ठेकेदार ने इन कर्मचारियों की पीएफ की राशि ही जमा नहीं की। जांच में पाया गया कि ठेकेदार एके सिन्हा ने कर्मचारियों का पीएफ ही नहीं काटा। बालको प्रबंधन ने इस पर निगरानी भी नहीं रखी।

See also  Placement Camp in Janjgir: जिला रोजगार कार्यालय में 24 मार्च 2025 को प्लेसमेंट कैंप का होगा आयोजन...

ईपीएफओ का आदेश
बालको प्रबंधन के साथ ठेकेदार को 65 लाख 54 हजार 48 रुपए की राशि 60 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। ईपीएफओ के इस आदेश से 200 कर्मचारियों को पीएफ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!