Reg No. CG-06-0026209
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

जांजगीर में दो साल की मासूम से अनाचार के दोषी को आजीवन कारावास

जांजगीर-चांपा। माननीय विशेष न्यायालय (एफटीसी कोर्ट) ने दो साल की मासूम बच्ची से अनाचार के मामले में आरोपी आशिक देवार उर्फ लोधो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दी गई है। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाही की गई थी। थाना प्रभारी जांजगीर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अभियोग पत्र पेश किया गया था।

मामले के अनुसार, वर्ष 2024 माह अक्तूबर में आरोपी द्वारा दो साल की मासूम बच्ची से अनाचार करने के मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 802/2024 धारा 65 (2) BNS एवं 06 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

See also  22 जनवरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर दीवाली जैसा मनाएं उत्सव - कृष्ण बिहारी जायसवाल, 5 सौ वर्षों बाद सनातनियों का हो रहा भाग्योदय,विराजेंगे श्री राम लला - भईया लाल राजवाड़े...

प्रकरण की संपूर्ण विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन अनुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा की जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी आशिक देवार उर्फ लोधो पिता राज कुमार देवार निवासी बस स्टैण्ड के पास वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा कालोनी कसडोल थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार- भाठापारा हाल मुकाम शांति नगर जांजगीर थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने से आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दण्डित किया गया।

प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (FTC) महोदय, न्यायालय जांजगीर किया गया। इस मामले की पैरवी चंद्र प्रताप सिंह एवं योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा की गई थी।

Advertisment

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!