Reg No. CG-06-0026209
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

अगर ड्रग्स का सेवन करते पुलिस पकड़ लेती है तो होगी जेल…

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 की धारा 27 के तहत, किसी भी मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) या साइकोट्रोपिक पदार्थ (जैसे हेरोइन, कोकीन, चरस, गांजा, आदि) का सेवन (Consumption) करना एक अपराध माना जाता है।

👉अगर किसी व्यक्ति द्वारा कम मात्रा (Small Quantity) में नशीले पदार्थ का सेवन किया जाता है तो उसे एक साल तक की कैद या ₹20,000 तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
👉अगर ड्रग का सेवन ज्यादा मात्रा में की गई है तो सजा 10 साल तक की कैद और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो नशीले पदार्थों का केवल उपभोग (Consumption) करते हैं, न कि उनके कब्जे (Possession), तस्करी (Trafficking) या उत्पादन (Production) में शामिल होते हैं

See also  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुसौर धान खरीदी केंद्र का किया औचक निरीक्षण, धान बेचने आए किसानों से की चर्चा, पूछा धान बेचने में कोई तकलीफ तो नही, मुख्यमंत्री ने कहा अंतर की राशि जल्द मिलेगी किसानों को...

सावधान रहे ,सुरक्षित रहे।

🙏

Advertisment

रोहित मालेकर
निरीक्षक
थाना सिविल लाइन

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!