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NH पर लापरवाही से वाहन खड़े करना पड़ा भारी: 15 ट्रेलर जब्त, चालकों की गिरफ्तारी, जांजगीर-चांपा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जांजगीर-चांपा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाहीपूर्वक वाहन खड़े करने वाले 15 ट्रेलर चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। तीन दिवसीय विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने बिना सुरक्षा संकेतकों के हाईवे पर खड़े ट्रेलर वाहनों को जब्त कर उनके चालकों को गिरफ्तार किया तथा उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देश पर जिलेभर में यह विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार ने किया। इस दौरान अकलतरा, जांजगीर और चांपा थाना क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सघन जांच की गई।
जांच के दौरान कई भारी वाहन चालक बिना किसी वैध कारण के सड़क किनारे ट्रेलर खड़े पाए गए। इनमें अधिकांश वाहनों पर पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर या चेतावनी त्रिकोण (वार्निंग ट्रायंगल) जैसी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। पुलिस के अनुसार ऐसे वाहन विशेष रूप से रात के समय गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
कार्रवाई के तहत सभी 15 ट्रेलर वाहनों को जब्त किया गया और चालकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर इस तरह की लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा।
वाहन चालकों से पुलिस की अपील
जांजगीर-चांपा पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग एवं मुख्य सड़कों पर बिना वैध कारण वाहन खड़ा न करें। यदि किसी आपात स्थिति में वाहन रोकना आवश्यक हो तो पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर और चेतावनी त्रिकोण का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, ताकि अन्य वाहन चालकों को समय रहते वाहन दिखाई दे और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए जाएंगे।



