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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह…

प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह
 
    जांजगीर-चांपा। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते अनीता अग्रवाल जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सूर्यकांत गुप्ता ,जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए ग्राम पुछेली में बालिकाओ के घर जाकर बालिका के उम्र सत्यापन हेतु अंकसूची की 10 वी अंकसूची की जांच की गई जिसमें 17 वर्ष 05 माह 05 दिन होना पाया गया। बारात आ चुकी थी, दोनो पक्षो को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया एवं समझाईस के पश्चात सरपंच एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में दोनों वर पक्ष तथा वधु पक्ष की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है। दल में जिला बाल संरक्षण इकाई से जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह जायसवाल पुलिस विभाग से सहा उप निरीक्षक संतोष बंजारे प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश अजगल्ले आरक्षक इंद्रजित सिंह कवंर थाना बम्हनीडीह शामिल थे।
       ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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