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CG NEWS : घूसखोरी में सब-इंजीनियर और रिटायर्ड CMO दोषी, दोनों को 3 साल की सश्रम जेल

रायपुर। घूसखोरी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश, रायपुर की अदालत ने सब-इंजीनियर और रिटायर्ड सीएमओ को तीन-तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला अभनपुर नगर पंचायत वर्ष 2018-19 का है। तत्कालीन सीएमओ अनिल शर्मा और उप अभियंता सुरेश कुमार गुप्ता ने जेपी कंस्ट्रक्शन के संचालक जयप्रकाश गिलहरे से 33 लाख रुपये के लंबित भुगतान के एवज में 4 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी।

ठेकेदार की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कार्रवाई की। योजना के तहत ठेकेदार 2 लाख रुपये की पहली किश्त लेकर सीएमओ के कार्यालय पहुंचा। बातचीत की पुष्टि के लिए आरोपियों की आवाज रिकॉर्ड कराई गई थी।

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पैसे देने के दौरान सीएमओ के निर्देश पर उप अभियंता को रकम सौंपते ही एसीबी की टीम ने दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि जेपी कंस्ट्रक्शन ने अभनपुर में 55 लाख रुपये की लागत से पुष्प वाटिका का निर्माण किया था, जिसमें से 20 लाख का भुगतान हो चुका था। शेष राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। मामले में दोष सिद्ध होने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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