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ITR भरने से पहले जान लें ये बड़े बदलाव, छोटी गलती भी पड़ सकती है भारी! जरूर पढ़ें पूरी जानकारी

ITR 2026 New Rules: आईटीआर 2026 के नए नियम के तहत आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार टैक्सपेयर्स के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो चुका है, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 (FY 2025-26) का ITR अभी भी इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत ही दाखिल किया जाएगा। इसलिए रिटर्न भरने से पहले नए नियमों की जानकारी होना जरूरी है।

क्या है ITR भरने की नई आखिरी तारीख?
आईटीआर 2026 के नए नियम के अनुसार नौकरीपेशा लोगों और ITR-1 या ITR-2 फॉर्म भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।वहीं, जिन लोगों को ITR-3 या ITR-4 भरना है और जिनका अकाउंट ऑडिट जरूरी नहीं है, वे 31 अगस्त 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। टैक्स विशेषज्ञ समय सीमा से पहले ITR भरने की सलाह देते हैं।

ITR फॉर्म में हुए अहम बदलाव
आईटीआर 2026 के नए नियम के तहत ITR फॉर्म में कई नए कॉलम और प्रावधान जोड़े गए हैं।अब कुछ शर्तों के साथ दो स्वयं के उपयोग (Self-Occupied) वाले मकानों के मालिक भी ITR-1 या ITR-4 भर सकते हैं। इसके अलावा, फॉर्म में अब अनरियलाइज्ड रेंट यानी वह किराया जो मिलना था लेकिन नहीं मिला, उसकी जानकारी देने का भी प्रावधान किया गया है।

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F&O और इंट्रा-डे ट्रेडर्स के लिए नया नियम
आईटीआर 2026 के नए नियम के अनुसार यदि आपने वित्त वर्ष 2025-26 में Futures & Options (F&O) या इंट्रा-डे ट्रेडिंग की है, तो कई मामलों में आपको ITR-3 भरना होगा।यदि आप सेक्शन 44AD के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के पात्र हैं, तो ITR-4 भी दाखिल कर सकते हैं। सही ITR फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है क्योंकि गलत फॉर्म भरने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है।

अब देनी होगी ज्यादा जानकारी
आईटीआर 2026 के नए नियम के तहत F&O और इंट्रा-डे ट्रेडिंग करने वालों को पहले से ज्यादा जानकारी देनी होगी।

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इनमें शामिल हैं—

  • कुल टर्नओवर
  • खरीद और बिक्री का पूरा विवरण
  • ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक
  • सीधे खर्च
  • अकाउंट्स में दर्ज लाभ या नुकसान
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सरकार का उद्देश्य टैक्स अनुपालन को अधिक पारदर्शी बनाना है।

कैपिटल गेन रिपोर्टिंग के नियम भी बदले
आईटीआर 2026 के नए नियम के अनुसार बजट 2024 में लागू कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था के आधार पर ITR फॉर्म अपडेट किए गए हैं।यदि आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या किसी अन्य संपत्ति की बिक्री से कैपिटल गेन कमाया है, तो उसकी जानकारी नए नियमों के अनुसार भरना जरूरी होगा। गलत जानकारी देने पर रिटर्न की प्रोसेसिंग प्रभावित हो सकती है।

डोनेशन और विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट से जुड़े बदलाव
आईटीआर 2026 के नए नियम के तहत यदि आप सेक्शन 80GGC के तहत किसी राजनीतिक दल को दिए गए दान पर टैक्स छूट का दावा करते हैं, तो अब संबंधित राजनीतिक दल का नाम और PAN भी देना होगा।इसके अलावा, विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट रखने वाले रेजिडेंट टैक्सपेयर्स अब ITR-1 और ITR-4 के जरिए सेक्शन 89A की राहत का दावा नहीं कर सकेंगे।

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अब छोटी गलती भी तुरंत पकड़ में आएगी

आईटीआर 2026 के नए नियम के तहत आयकर विभाग अब रियल-टाइम डेटा वेरिफिकेशन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है।यदि आपके ITR में कोई जानकारी छूट जाती है, गलत दर्ज होती है या बैंक, AIS, TDS या अन्य रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती, तो विभाग उसे आसानी से पहचान सकता है। इसलिए रिटर्न जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों और जानकारी की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है।

ITR भरते समय रखें इन बातों का ध्यान

आईटीआर 2026 के नए नियम के अनुसार सही फॉर्म का चयन करें, सभी आय के स्रोतों का सही विवरण दें, कैपिटल गेन और ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी पूरी तरह भरें तथा अंतिम तारीख का इंतजार न करें। इससे आपका ITR बिना किसी परेशानी के प्रोसेस हो सकेगा।

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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