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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 112 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 57,600 रुपए समन शुल्क लिया गया…

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 112 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 57,600 रुपए समन शुल्क लिया गया
 
 
जांजगीर-चांपा। जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा। इसी क्रम में 05 अक्टूबर 23 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया। जिसमें क्षमता से अधिक ओवर लोड 02 वाहनो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 24,000 रुपए समन शुल्क लिया गया है तथा वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात नही होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना अलग-अलग धाराओं के तहत जुमला 33,600 रूपए इस प्रकार कुल 112 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 57, 600 रुपए का समन शुल्का लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं बाइक में तीन सवारी नही चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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