छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही, मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 83 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 26 हजार 800 रुपए समन शुल्क लिया गया…

जांजगीर-चांपा। यातायात चेकिंग के दौरान 05 व्यक्ति को शराब पीकर बाइक चलाए पायें जाने पर बाइक को जप्त कर यातायात नियम के तहत् कार्यवाही की गई।
शराब पीकर वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 MV, ACT की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
यातायात उलल्धन करने वालो के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 नवंबर 2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में सिलेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना एवं शराब पीकर वाहन चालाने वालो के विरूद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 83 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 26 हजार 800 रुपए का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही है।



