छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में सहायक शिक्षक निलंबित, पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद
अमरपुर बिरगहनी के शासकीय प्राथमिक शाला में पांचवीं की छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप, जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई

जांजगीर-चांपा। जिले के बलौदा विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला अमरपुर बिरगहनी में अध्ययनरत कक्षा पांचवीं की एक छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरोपी सहायक शिक्षक रामनारायण बंजारे के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गंभीर आरोपों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है।
पानी मांगने के बहाने छात्रा से अनुचित व्यवहार का आरोप
जारी आदेश के अनुसार, कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलौदा एवं जेल अधीक्षक, जिला जेल जांजगीर से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि शासकीय प्राथमिक शाला अमरपुर बिरगहनी में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) रामनारायण बंजारे द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को कक्षा पांचवीं में अध्ययनरत छात्रा से बार-बार पानी मंगवाया गया। आरोप है कि पानी लेने के बहाने उसने छात्रा का हाथ पकड़कर गलत नीयत से छेड़खानी की।
घटना के संबंध में थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 511/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75(2), 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर 9 अक्टूबर 2026 से जिला जेल जांजगीर में निरुद्ध किए जाने का उल्लेख आदेश में किया गया है।
गंभीर कदाचार मानते हुए विभागीय कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में सहायक शिक्षक के कथित कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत रामनारायण बंजारे को 9 अक्टूबर 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलौदा निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रतिलिपि
जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, कलेक्टर जांजगीर-चांपा, जेल अधीक्षक जिला जेल जांजगीर तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलौदा को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है। संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आदेश की तामिली कराकर पावती प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई के साथ शिक्षा विभाग द्वारा की गई निलंबन की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई संबंधित पुलिस एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।



