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CG NEWS : रिश्वतखोर लिपिक पर 6 साल बाद कोर्ट का फैसला 3 वर्ष की कैद

अंबिकापुर/रायपुर,16 जून। एसीबी विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेते पकड़े गए में लिपिक व्ही०के० सिन्हा को 03 वर्ष कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। विशुनपुरखुर्द, राघवपुरी, थाना गांधीनगर निवासी लोचन सिंह, पिता लरघुराम, 16 जुलाई 20 को डीएसपी एन्टी करप्शन ब्यूरो, अम्बिकापुर में आकर शिकायत की थी । उसके पिता लरघुराम जो कि जल संसाधन विभाग, 01 अम्बिकापुर में चौकीदार थे। जो कि 30 नवंबर 15 को सेवा निवृत्त हो चुके है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मात्र योजनान्तर्गत बचत निधि का मय ब्याज के 7224 / रूपये भुगतान किया गया है किन्तु ग्रेच्युटी पे का भुगतान नहीं किया गया है और न ही पेंशन प्रकरण बनाया गया था ।

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इस संबंध में जब सहा० ग्रेड-03, व्ही. के. सिन्हा से जाकर मिला तो खर्चा-पानी मांगने पर 3000 / रुपए पूर्व में दे दिया गया था। किन्तु फिर भी कार्य नहीं होने से वह पुनः सहा० ग्रेड-02, व्ही. के. सिन्हा से जाकर मिला तो उसके द्वारा 8000/ रुपए देने पर जल्द असे जल्द कार्य करवाने की बात कही गई। लोचन रिश्वत नहीं देना चाहता था। इस शिकायत का सत्यापन कर 7000 / रुपये में सहमति बनी। इसके पश्चात् 13 अगस्त 20 को एसीबी ने व्ही. के. सिन्हा, लोचन सिंह से 7,000/ रू. रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कार्यालय के बाहर मेन रोड में पकड़ा गया। पूरे मामले की जांच के पश्चात् 22 जून 21 को आरोपी के विरूद्ध विशेष न्यायालय अम्बिकापुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर सुनवाई बाद सिन्हा को 03 वर्ष कारावास एवं 5000/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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