Reg No. CG-06-0026209
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
b5ce874a-8a3f-482a-9d4a-eaf6ab18dc7e
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

Big News : पांच साल बाद दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा समेत 4 आरोपी ज़मानत पर जेल से बाहर

नई दिल्ली : दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साज़िश मामले में बुधवार को चार अभियुक्तों को जेल से रिहा कर दिया गया। इन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी थी, जिसके बाद निचली अदालत ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए रिहाई के आदेश जारी किए।

कड़कड़डुमा कोर्ट ने स्वीकार किए जमानती बॉन्ड
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में कड़कड़डुमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान और मोहम्मद सलीम ख़ान द्वारा दाख़िल किए गए दो-दो लाख रुपये के ज़मानती बॉन्ड स्वीकार किए। साथ ही समान राशि के दो स्थानीय ज़मानतदारों को भी मंज़ूरी दी गई।

See also  आंध्र प्रदेश में भीषण बस हादसा! यात्रियों से भरी बस की टिपर लॉरी से टक्कर, 13 लोग जले जिंदा, कई घायल, वीडियो

https://x.com/ANI/status/2008930385036804110?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008930385036804110%7Ctwgr%5Ee3c7778e76b53abb864528197bb25df55ff9c1cc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnishaanebaz.com%2Fdelhi-riots-conspiracy-case-four-accused-released%2F

एक आरोपी की रिहाई टली
हालांकि इस मामले में पांचवें आरोपी शादाब अहमद अदालत में ज़मानती बॉन्ड जमा करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसी वजह से उनकी रिहाई फिलहाल नहीं हो सकी, जबकि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है।

तिहाड़ और मंडोली जेल से बाहर आए आरोपी
जेल प्रशासन के अनुसार, गुलफ़िशा फ़ातिमा, शिफ़ा उर रहमान और मीरान हैदर को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया, जबकि मोहम्मद सलीम ख़ान मंडोली जेल से बाहर आए। रिहाई के बाद उनके परिजनों और समर्थकों ने स्वागत किया।

Advertisment

संविधान पर भरोसे की बात
जेल से बाहर आने के बाद शिफ़ा उर रहमान ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और संविधान पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अदालत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क़ानून के दायरे में रहकर ही न्याय मिला है।

See also  दो ट्रकों की टक्कर के बाद वैन ट्रक में घुसी, आग लगने से चालक की जिंदा जलकर मौत, 5 घायल

उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अन्य अभियुक्तों की तुलना में इन दोनों की कथित भूमिका अधिक गंभीर और अलग प्रकृति की बताई गई है।

CAA आंदोलन से जुड़ा है मामला
सभी अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध की आड़ में फरवरी 2020 के दौरान दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की साज़िश रची थी। बचाव पक्ष का तर्क रहा है कि अभियुक्त लंबे समय से जेल में हैं, जबकि मुकदमे की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हो सकी।

See also  गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, लायंस चौक में फूंका प्रधानमंत्री का पुतला, बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!