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वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए मिला 3 महीने का ग्रेस पीरियड

नई दिल्ली,05 दिसंबर। ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने की छह महीने की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है, लेकिन लाखों संपत्तियां अब भी रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं। ऐसे में उन्हें राहत देते हुए केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 3 महीने की राहत देने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। पूरे देश में अब भी लाखों संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई हैं। कई सांसद, सामाजिक नेता और वक्फ से जुड़े प्रतिनिधि मुझसे मिले और समय बढ़ाने की मांग की।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हम इस समय सीमा को सीधे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों ने कोशिश की और किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनके खिलाफ तीन महीने तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। न कोई पेनल्टी लगेगी, न कोई जुर्माना। उन्होंने बताया कि अब तक 151,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें कर्नाटक (50,800), पंजाब, जम्मू-कश्मीर और कई अन्य राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कुछ बड़े राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया धीमी रही। रिजिजू ने स्वीकार किया कि कई क्षेत्रों से शिकायतें मिलीं कि ‘उम्मीद’ पोर्टल धीमा चल रहा था या लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना परेशान हुए अपनी वक्फ संपत्ति रजिस्टर करा सके। इसलिए तीन महीने तक हम किसी पर कोई सख्ती नहीं करेंगे।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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