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बड़ी खबर: अब सड़क हादसों में घायलों को मिलेगा तुरंत इलाज, 7 दिन तक सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार अनिवार्य, केंद्र सरकार ने राजपत्र में किया प्रकाशन, देखें आदेश…

रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अब इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी है। राजपत्र में प्रकाशन कर देशभर के राज्यों में इस निर्देश का पालन करने कहा गया है।घायलों का राज्यों के चुनिंदा अस्पतालों में इलाज किया जाएगा। इलाज कैशलेस होगा। राज्य सरकार इसके लिए अस्पतालों का चिन्हांकन करेगी और जरुरी दिशा निर्देश जारी करेगी। गजट प्रकाशन और दी गई सुविधाओं पर नजर डालें तो प्रत्येक घायलों को केंद्र सरकार द्वारा इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपये का लिमिट तय कर दिया है। यह नकदी के बजाय कैशलेस सिस्टम से होगा। राशि का भुगतान केंद्र सरकार करेगी।

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केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशन के बाद अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रदेशभर के कलेक्टर व एसपी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के मंशानुरुप घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के साथ ही निगरानी करने की बात कही है। केंद्र सरकार ने 05 मई 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि 5 मई 2025 से प्रवृत्त, सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नगदी उपचार स्कीम 2025 की प्रभावशीलता के आलोक में मोटरयान के प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 07 दिन की अवधि के लिये किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित 1,50,000/- रूपये तक की रकम के नगदी रहित उपचार की पात्रता रहेगी। राजपत्र में प्रकाशित नियमों व दिशा निर्देशों की गंभीरता के साथ पालन करने कहा गया है।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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