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हत्यारा जीजा को आजीवन कारावास की सजा, दिनदहाड़े टँगीय मारकर की थी साले की हत्या…

जांजगीर-चांपा। जमीन बिक्री के पैसे के विवाद में अपने साले की दिनदहाड़े हत्या करने वाले आरोपी जीजा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला बलौदा थाना क्षेत्र का है, जहां सत्र न्यायाधीश जांजगीर शक्ति सिंह राजपूत की अदालत ने दोषी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा दी।

क्या था पूरा मामला? – बलौदा निवासी लक्ष्मीनारायण चक्रधारी की बहन का विवाह आरोपी राजकुमार प्रजापति के साथ हुआ था। लक्ष्मीनारायण के पिताजी के नाम पर ग्राम नैला में 52 डिसमिल जमीन थी, जिसमें से 6 डिसमिल जमीन राजकुमार की पत्नी को बंटवारे में मिली थी। लक्ष्मीनारायण ने इस जमीन को 9 लाख रुपए में बेचने का सौदा तय किया था, जिसमें से 2 लाख रुपए एडवांस के रूप में आरोपी को दिए गए थे, लेकिन बाकी रकम नहीं मिली।
जब राजकुमार की पत्नी ने 27 नवंबर 2023 को पैसे मांगने के लिए अपने मायके नैला में संपर्क किया, तब लक्ष्मीनारायण ने पैसे देने में असमर्थता जताई। इससे नाराज होकर उसने अपने पति राजकुमार को जानकारी दी। उसी समय राजकुमार को अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, जिससे वह गुस्से में आ गया।

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घटना का दिन – गुस्साए राजकुमार ने 1 दिसंबर 2023 को बलौदा में आयोजित दशगात्र कार्यक्रम के दौरान नैया तालाब के पास अपने साले लक्ष्मीनारायण चक्रधारी पर टंगिया से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बलौदा थाना प्रभारी उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।
अदालत का फैसला – मामले की जांच पूरी करने के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में सबूत पेश किए। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध सिद्ध पाते हुए आरोपी राजकुमार प्रजापति (54 वर्ष, निवासी रामनगर, बलौदा) को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में लोक अभियोजक संदीप बनाफर ने पैरवी की, जबकि जांच तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा ने की थी।
यह फैसला समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है और दर्शाता है कि अपराध करने वाले को सजा जरूर मिलेगी।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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