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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

जिला प्रशासन द्वारा एक दिन में रोका गया 02 बाल विवाह…

जिला प्रशासन द्वारा एक दिन में रोका गया 02 बाल विवाह

जांजगीर-चांपा। महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से जिला प्रशासन द्वारा एक दिन में 02 बाल विवाह रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सूर्यकांत गुप्ता के मार्गदर्शन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए ग्राम मेंहदा में बालिका के घर जाकर बालिका के उम्र सत्यापन हेतु अंकसूची जांच की गई। जिसमें बालिका की उम्र 16 वर्ष 03 माह 01 दिन होना पाया गया। जिसका विवाह 03 मई 2023 निर्धारित था। इसी प्रकार ग्राम भवतरा में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही बालिका के निवास स्थान पर जाकर उम्र सत्यापन हेतु दस्तावेज का जांच किया गया। जहां बालिका का उम्र 15 वर्ष 10 माह होना पाया गया। उक्त बालिका का विवाह भी 3 मई 2023 को निर्धारित था। दोनों परिवारों में बालिका के माता पिता, परिवार को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया एवं समझाईस के पश्चात सरपंच एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका का विवाह रोका गया है।
दल में ग्राम मेंहदा एकीकृत बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षक संतोषी कंवर एवं कुशुमकली प्रधान, अंजु सुर्यवंशी आगनबाड़ी कार्यकर्ता, एकीकृत बाल विकास परियोजना से पर्यवेक्षक मनीषा जांगड़े, नीरा कश्यप चाइल्ड लाइन से समन्वयक निर्भय सिंह, टीम मेम्बर जोहित कश्यप एवं पुलिस थाना शिवरीनारायण से सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार कैर्वथ शामिल रहें।
ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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