छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
लापरवाही पूर्वक कार चलाकर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाले को एक साल की सजा…

जांजगीर-चांपा। लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चारपहिया वाहन कार चलाते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी सूरज प्रसाद निर्मलकर पिता बहरूराम निर्मलकर निवासी ग्राम झिलमिली थाना मुलमुला को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जांजगीर सीमा कंवर ने एक वर्ष कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना 3 मार्च 2021 की सुबह लगभग 11 बजे बस स्टैंड ग्राम तिलई मोड की है। घटना के समय प्रार्थी योगेश बघेल के पिता फिरतराम बघेल बाल कटवाने के लिए बस स्टेंड तिलई में रोड किनारे स्थित सैलून गए थे, जहां भीड़ होने के कारण फिरतराम सैलून के बाहर खड़ा था, उसी समय जांजगीर की तरफ से डस्टर कार क्रमांक एमपी 04 सीएम 2430 का चालक अपने वाहन को अत्यंत तेज गति से लापरवाहीपूर्वक चलाते आया और रोड किनारे खड़े फिरतराम को टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। मौके से फिरतराम को इलाज के लिए पहले जांजगीर स्थित जिला अस्पताल लाया गया, जहां से स्थिति गंभीर होने पर उसे बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। सिम्स अस्पताल से फिरतराम को बिलासपुर स्थित वंदना अस्पताल में भर्ती किया गया था। बिलासपुर के अस्पताल में फिरतराम को भर्ती करने के बाद उसके पुत्र योगेश बघेल द्वारा थाना जांजगीर में घटना की सूचना देने पर डस्टर कार क्रमांक एमपी 04 सीएम 2430 के चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर थाना जांजगीर द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान पाया गया कि 7 अप्रैल 2021 को फिरतराम की उक्त घटना में आई चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई, जिससे मामले में धारा 304 ए भादवि भी जोड़ी गई। विवेचना में घटना तिथि, समय व स्थान पर दुर्घटना कारित करने वाले डस्टर कार क्रमांक एमपी 04 सीएम 2430 को आरोपी सूरज प्रसाद निर्मलकर द्वारा चलाया जाना पाए जाने पर उसके विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में विचारण के लिए पेश किया गया।न्यायालय में विचारण दौरान गवाहों के परीक्षण व प्रतिपरीक्षण के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जांजगीर सीमा कंवर ने आरोपी कार चालक सूरज प्रसाद को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक वाहन चलाते हुए फिरतराम को टक्कर मारने के चलते उसकी मृत्यु होने का दोषी पाते हुए आरोपी सूरज प्रसाद निर्मलकर को धारा 279 भादवि में तीन माह कारावास एवम अर्थदंड व धारा 304ए भादवि में एक वर्ष कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया गया है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस अग्रवाल व मनीषा प्रसाद द्वारा पैरवी की गई।



