Reg No. CG-06-0026209
WhatsApp Image 2026-06-28 at 09.42.10
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

क्या बढ़ने वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स? इनकम टैक्स विभाग ने बताई सच्चाई

आयकर कानून को लेकर चल रही अटकलों पर इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को बड़ा बयान जारी किया है. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी LTCG (Long Term Capital Gains) टैक्स की दरें बढ़ाए जाने की खबरों को विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए आयकर विधेयक, 2025 में टैक्स की दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा, बल्कि यह विधेयक सिर्फ भाषा को सरल और कानून को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है.

क्या है नया आयकर विधेयक ?
फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने नया आयकर विधेयक, 2025 संसद में पेश किया था. इसके बाद यह विधेयक एक संसदीय समिति के पास भेजा गया. हाल ही में समिति ने अपनी सिफारिशें संसद को सौंप दी हैं. तभी से मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाने लगा कि इस विधेयक के जरिए LTCG टैक्स की दरें कुछ श्रेणियों के लिए बढ़ाई जा सकती हैं. इन्हीं अटकलों को देखते हुए आयकर विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी.

See also  अगर चोरी हो जाए मोबाइल तो घबराएं नहीं, सबसे पहले करें ये काम… मिल सकता है Phone

आयकर विभाग ने क्या कहा?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर बयान जारी करते हुए लिखा— नया आयकर विधेयक 2025 भाषा को सरल करने और अप्रचलित/अनावश्यक प्रावधानों को हटाने के उद्देश्य से लाया गया है. इसमें किसी भी तरह की टैक्स दर में बदलाव का कोई प्रस्ताव शामिल नहीं है. विभाग ने आगे कहा कि अगर विधेयक की भाषा में किसी तरह की अस्पष्टता पाई जाती है तो उसे विधेयक पारित करने की प्रक्रिया के दौरान ही स्पष्ट कर दिया जाएगा.

निवेशकों के लिए राहत की खबर
वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि LTCG टैक्स दरों में बदलाव होता तो यह दीर्घकालिक निवेश को प्रभावित कर सकता था. शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशक इस संशय में थे कि कहीं उनके लाभ पर ज्यादा टैक्स तो नहीं लगने वाला.

See also  बस्तर सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर, गांवों तक बिजली पहुँचने से अंधकार और भय कम हुआ जीवन में आई रोशनी

लेकिन आयकर विभाग के इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल LTCG टैक्स की मौजूदा दरें बरकरार रहेंगी. यानी अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि का निवेश करते हैं, तो टैक्स को लेकर किसी नए बोझ की चिंता नहीं है.

Advertisment

क्या है LTCG टैक्स?
LTCG टैक्स वो टैक्स होता है, जो किसी संपत्ति (जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, ज़मीन आदि) को लंबे समय बाद बेचने पर उस पर मिले लाभ पर लगता है. वर्तमान में शेयर बाजार में एक साल से अधिक निवेश पर मिलने वाले लाभ पर 10% की दर से LTCG टैक्स लागू होता है, अगर लाभ ₹1 लाख से अधिक है.

See also  जिपं सदस्या ने लगाई कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप, जिला पंचायत मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना डीपीआरसी में गुपचुप का मामला...

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!