RAIPUR NEWS:छत्तीसगढ़ में क्रॉफ्ट बीयर बनाने की मिली मंजूरी, 25 लाख में मिलेगा लाइसेंस…

रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में क्रॉफ्ट बीयर निर्माण की अनुमति देते हुए “छत्तीसगढ़ सूक्ष्म यवासवनी नियम (माइक्रोब्रेवरी) 2025” लागू कर दिया है। इस नई नीति के तहत अब कोई भी इच्छुक व्यक्ति 25 लाख रुपये की लाइसेंस फीस जमा कर माइक्रोब्रेवरी यूनिट स्थापित कर सकता है। खास बात यह है कि यह बीयर केवल उस स्थान पर स्थित रेस्टोरेंट में गिलास में परोसी जा सकेगी, जहां इसका उत्पादन हो रहा है। बॉटल, केन या किसी भी प्रकार की पैकिंग कर बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
क्या है योजना?
नई नीति के अनुसार, ब्रेवरी और उससे जुड़ा रेस्टोरेंट मिलाकर न्यूनतम 6000 वर्गफीट क्षेत्रफल होना आवश्यक है। एक माइक्रोब्रेवरी की अधिकतम उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1000 लीटर और वार्षिक सीमा 3 लाख 65 हजार बल्क लीटर तय की गई है। इसके तहत बीयर का निर्माण सिर्फ ग्राहकों को तत्काल परोसने के लिए किया जाएगा।



