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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

विधानसभा निर्वाचन 2023 – स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने व्यय निगरानी समितियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित…

विधानसभा निर्वाचन 2023 –
 
स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने व्यय निगरानी समितियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित
 
सख्ती, सतर्कता, सावधानी और शालीनता से कार्य करने के दिये निर्देश
 
     जांजगीर-चांपा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्वाचन व्यय निगरानी (ईईएम) के तहत  एफएसटी, एसएसटी वीवीटी को प्रशिक्षण  दिया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर लवीना पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी निशा नेताम मड़ावी, डिप्टी कलेक्टर संदीप ठाकुर एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
       जिला स्तरीय प्रशिक्षक भूपेंद्र जांगड़े द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आदर्श आचार संहिता के तहत दिये जाने वाले सभी निर्देशों की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण दलों के कार्यों, दौरा, दैनिक प्रतिवेदन भेजने, जिला-राज्य की सीमा क्षेत्रों पर निगरानी व कार्यवाही करने के संबंध में विस्तार से बताया गया। व्यय अनुवीक्षण दलों को अपना कार्य पूरी पारदर्शिता एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर करना है। जो परस्पर एक-दूसरे दल से जुड़े रहेंगे। समस्त दल को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सावधानी, सख्ती, सतर्कता और शालीनता से कार्य करने के निर्देश दिये गये। चेक पोस्टों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने कहा गया। टीम द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे वैध एवं अवैध खर्चों की सघन जांच और निगरानी करेंगे।
      अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक झा ने प्रशिक्षण में बताया कि जिला एवं अंतर जिला में माल परिवहन के समय विक्रेता व्यवसायी को इनवाईस के साथ-साथ डिलीवरी चालान के साथ डिलीवरी चालान का क्रमांक एवं दिनांक, विक्रेता व्यवसायी का नाम, पता जीएसटीएन, क्रेता व्यवसायी का नाम, पता जीएसटीएन, एचएसएन कोड, वस्तु की मात्रा, कर योग्य राशि, कर की दर एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नगद परिवहन की स्थिति में 10 लाख से अधिक कैश को आयकर विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। बिना वैध एवं आवश्यक दस्तावेज के माल परिवहन करते पाये जाने पर जीएसटी अधिनियम, राजस्व अधिनियम एवं पुलिस विभाग की धाराओं के तहत माल की जब्ती, कुर्की की जा सकती है जब तक कि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस दौरान वीडियोग्राफी टीम को घटना स्थल में कार्यवाही का वीडियोग्राफी करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही एफएसटी, एसएसटी एवं वीएसटी टीम को ईएसएमएस (इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम) सीविजिल एप्प की कार्यप्रणाली के संबंध में अवगत कराया गया।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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