छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
42 लीटर अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी को बलौदा पुलिस ने किया गिरफ्तार…

42 लीटर अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी को बलौदा पुलिस ने किया गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा। अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी को बलौदा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी देवीदयाल कुर्रे साकिन ठडगाबहरा थाना बलौदा के कब्जे से 42 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 14 जुलाई 2023 को अपराध विवेचना शराब पतासाजी हेतु हमराह स्टाप के देहात भ्रमण पर रवाना हुआ था कि मुखबिर के जरिये सूचना मिला कि ग्राम ठड़गाबहरा निवासी देवीदयाल कुर्रे जीआर इंफ्रा कंपनी के सामने दुकान ठेला है। जिसमें शराब रखकर बिक्री कर रहा है कि मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी के दूकान को घेराबंदी रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी के कब्जे से 3 पीले रंग के 15-15 लीटर प्लास्टिक जैरीकैन में कुल 42 लीटर अवैध महुवा शराब कीमती 12 हजार 600 रुपए को समक्ष गवाहों के जप्त कर मौके पर शील बंद कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपी देवीदयाल कुर्रे उम्र 38 वर्ष साकिन ठडगाबहरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पाये जाने से 15 जुलाई 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरी. गोपाल सतपथी थाना प्रभारी बलौदा, प्रधान आरक्षक जगदीश अजय, आरक्षक संतोष रात्रे, श्याम भूषण राठौर, देवराज लसार का सराहनीय योगदान रहा।



