यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत् की गई कार्यवाही
जांजगीर-चांपा। मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस, मौके पर कागजात नही रखने, एवं अन्य धाराओं के तहत वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई। जिसमे नैला 12 प्रकरण में 3600 रुपए, बलौदा 18 प्रकरण में 5400, पंतोरा 12 प्रकरण में 3600 रुपए, अकलतरा 09 प्रकरण में 2700 रुपए, मुलमुला 06 प्रकरण में 1800 रुपए, पामगढ़ 10 प्रकरण में 3000 रुपए, शिवरीनारायण 05 प्रकरण में 1500 रुपए, नवागढ़ 05 प्रकरण में 1500 रुपए, चांपा 02 प्रकरण में 600 रुपए, बम्हनीडीह 11 में 3300 रुपए, सारागांव 10 प्रकरण में 3000 रुपए, बिर्रा 05 प्रकरण में 1500 रुपए एवं यातायात में 64 प्रकरण में 20,400 रुपए का mv act की कार्यवाही किया गया, इस प्रकार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जिले में कुल 169 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 51,900 रुपए समन शुल्क लिया गया।
वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।