Dantewada News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास, दंतेवाड़ा में पॉक्सो मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

दंतेवाड़ा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
मामला थाना बचेली क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार 16 वर्ष 2 माह की नाबालिग 6 फरवरी 2024 की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। जांच में पता चला कि दलसिंह राजपूत उर्फ ढालसिंग (28 वर्ष), निवासी ग्राम बिमफलिया, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश), उसे अपने साथ ले गया था।
अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। विशेष टीम 17 फरवरी 2024 को गुजरात रवाना हुई और 19 फरवरी 2024 को जिला आनंद के खानपुर तालुका, बोरसद क्षेत्र से नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं।
जांच पूरी होने के बाद प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।



