Reg No. CG-06-0026209
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
b5ce874a-8a3f-482a-9d4a-eaf6ab18dc7e
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

धर्म बदलने दबाव बनाती थी पत्नी, हाईकोर्ट ने इस कृत्य को बताया क्रूरता, तलाक किया मंजूर…

बिलासपुर,06 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वैवाहिक जीवन में किसी भी जीवनसाथी द्वारा बार-बार आत्महत्या की धमकी देना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह व्यवहार दूसरे पक्ष के लिए असहनीय स्थिति पैदा करता है, जिससे दांपत्य जीवन चलाना संभव नहीं हो पाता। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने इसी आधार पर पत्नी की अपील को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक आदेश को बरकरार रखा है।

मामला बालोद जिले का है जहां पति-पत्नी ने वर्ष 2018 में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया था। एक दिन दोनों डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में एक भैंस अचानक सामने आ जाने से एक्सीडेंट हो गया। पत्नी ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। पत्नी के पिता ने दोनों को बुलाकर कहा कि उन पर भूत-प्रेत का साया है और करीब 6–7 महीने तक दरगाह ले जाते रहे। बिज़नेस में लगातार नुकसान होने के चलते पति ने दरगाह जाना बंद कर दिया। इस बात को लेकर पत्नी उससे झगड़ने लगी। पति के इंकार के बाद पत्नी ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसे पति ने मानने से इनकार कर दिया।

See also  उद्योग मंत्री देवांगन से नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने की मुलाकात...

इसके बाद पत्नी मायके चली गई और बार-बार आत्महत्या करने की धमकी देने लगी, जिससे पति मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया। पति ने मानसिक प्रताड़ना और असहनीय परिस्थितियों के आधार पर फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दिया। फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में निर्णय देते हुए तलाक मंजूर कर लिया। पत्नी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बार-बार आत्महत्या की धमकियाँ देना, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना और अनावश्यक मानसिक तनाव उत्पन्न करना, ये सभी मानसिक क्रूरता के दायरे में आते हैं। अदालत ने यह भी माना कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी पति-पत्नी एक साथ रहकर वैवाहिक जीवन जारी नहीं रख सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।

See also  महावीर कोल वासरी से डीजल चोरी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार...

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!