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अभी तक फाइल नहीं किया इनकम टैक्स रिटर्न, ना लें टेंशन, बस इन 10 बातों का रखें ध्यान…

आज यानी 15 सितंबर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है. अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है, तो आप वाकई हिम्मत वाले इंसान हैं. इस हिम्मत को आपको बरकरार रखना होगा. इसका कारण भी है. जिस तरह से आखिरी दिनों में इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लोग टूटे हैं, उसके बाद से उन्हें रिटर्न फाइल करने में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है. ऐसे आपको घबराने की जरुरत बिल्कुल भी नहीं है. 15 सितंबर यानी आज भी आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. साथ ही अपने आपको फाइन से भी बचा सकते हैं. वैसे कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि जिस तरह से डेट एक्सडेंट करने की डिमांड सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि मिनिस्ट्री लोगों को 15 दिनों का समय और दे दे.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल हो चुके थे, और अगर इस बार 10 फीसदी ज़्यादा टैक्सपेयर्स भी अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो भी इस बार लगभग 8 करोड़ रिटर्न दाखिल होंगे (पिछले साल के 7.28 करोड़ के आंकड़ों के आधार पर). इसका मतलब है कि और 2 करोड़ रिटर्न दाखिल हो सकते हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर रिटर्न दाखिल करने के लिए कौन सी 10 बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी है.

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इन 10 बातों का ध्यान रखें
सबसे पहले, अगर आप पहली बार आईटीआर भर रहे हैं, तो लॉग इन करने से पहले आपको आईटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
लॉग इन करने के बाद, आप टैक्स कैलकुलेटर की मदद से अपने कुल टैक्स का आकलन कर सकते हैं. कैलकुलेटर की मदद से, आप अपनी वर्तमान आय और कटौतियों को ध्यान में रखते हुए यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कर देयता कितनी है.
फिर आप उस टैक्स रिजीम का विकल्प चुन सकते हैं जिससे कर कम हो. इनकम टैक्स पोर्टल पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के अनुसार तुलनात्मक कर भी देता है.

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आपकी आय और कर देयता से संबंधित डिटेल वाले आवश्यक दस्तावेज़ों तक आपकी पहुंच होना ज़रूरी है. इन दस्तावेज़ों में फ़ॉर्म 16, ब्याज प्रमाणपत्र, AIS (वार्षिक सूचना विवरण) और TIS (करदाता सूचना सारांश) शामिल हैं.

फ़ॉर्म 16 नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है, जबकि ब्याज प्रमाणपत्र नेट बैंकिंग से डाउनलोड किया जा सकता है. AIS और TIS को आयकर पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है.

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याद रखने वाली एक और ज़रूरी बात यह है कि सही आयकर फ़ॉर्म चुनें. जहां ITR-1 और ITR-2 वेतनभोगी पेशेवरों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं ITR-3 बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए हैें. इस बार, आप 1.25 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर भी ITR-1 दाखिल कर सकते हैं.

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आपके पास मौजूद जानकारी (फ़ॉर्म 16) और कर दस्तावेज़ों (26AS) में दी गई जानकारी में कुछ अंतर हो सकता है. ऐसे मामलों में, इस अंतर का समाधान ज़रूरी है. अगर कोई अंतर है, तो करदाता को आयकर विभाग से एक दोषपूर्ण रिटर्न नोटिस भी मिल सकता है.

लगभग सभी को ज़रूरी फ़ॉर्म डाउनलोड करने में समस्या आ रही है क्योंकि साइट अभी धीमी है. इसलिए, आपको घबराना नहीं चाहिए और शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए.

अगर आप पहली बार रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो आप अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं. यह महंगा हो सकता है, लेकिन इससे आपको काफ़ी पैसे बचेंगे जो आपको दोषपूर्ण रिटर्न की स्थिति में चुकाने पड़ते.

अंत में, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अपने रिटर्न का वेरिफिकेशन ज़रूर करें. अगर आप रिटर्न वेरिफाई नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न अमान्य हो सकता है.

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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