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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

CG NEWS:रायपुर कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट ने सही माना, रेप का मामला…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी अभिषेक रात्रे की अपील खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसलों पर मुहर लगाई और आरोपी पर 20 वर्ष तक कठोर सजा बरकरार रखी। 14 वर्ष, 7 महीने, और 11 दिनों उम्र वाली, फरवरी, 2021 में लापता हो गई थी। उसकी मां ने रायपुर जिले में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच शुरू करने पर महाराष्ट्र अहमदनगर में लडक़ी बरामद हुई। उसका उम्र सत्यापन उसकी स्कूल दस्तावेजों से हुआ, जबकि यौन उत्पीडऩ सबूत चिकित्सकीय एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिला था। हाईकोर्ट ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराया।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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