जानकारी के अनुसार, जिले के नवागढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सलखन में मां शारदा पूर्व माध्यमिक विद्यालय का संचालन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिए नियम 11 के उपनियम 4 के तहत किया जा रहा था। ग्राम पंचायत सलखन के निवासी मूलचंद साहू द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा के समक्ष यह शिकायत पेश की गई कि मां शारदा पूर्व माध्यमिक वि़द्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त सुविधा-संसाधन एवं प्रशिक्षित शिक्षक-शिक्षिकाएं नहीं हैं।
शिकायत जांच में मिली कई खामियां
उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीईओ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से बलौदा की सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी पुष्पा कोरी को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराई। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी ने नवागढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के साथ 28 मई 2024 को संयुक्त निरीक्षण भी किया, तब मां शारदा पूर्व माध्यमिक विद्यालय, शासन के नियम, निर्देश एवं मापदण्ड के अनुसार संचालित होना नहीं पाया गया। इसके बाद मां शारदा पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। प्राचार्य द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच एवं प्रतिवेदन के अनुरूप संतोषप्रद नहीं पाया गया। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मां शारदा पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलखन की मान्यता समाप्त कर दी है।
कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न हो
जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय जांजगीर से पांच नवंबर 2024 को जारी आदेश क्रमांक/6892/अनुमति मान्यता/2024 के अनुसार, मां शारदा पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलखन के प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय का संचालन शिक्षा सत्र 2024-25 तक करेंगे तथा विद्यालय के समस्त दस्तावेजों को समीपस्थ शासकीय विद्यालय में जमा करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के पालकों को सूचित करेंगे कि वे अपने पाल्य को शासकीय विद्यालय या अनुदान प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न हो।