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नैला दुर्गा पंडाल में विधिक जागरूकता शिविर, श्रद्धालुओं को दी जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी
नालसा की विभिन्न योजनाओं, साइबर अपराध और महिलाओं के कानूनी अधिकारों के प्रति किया जा रहा जागरूक; हेल्पलाइन नंबर 15100 की भी दी जा रही जानकारी

जांजगीर-चांपा। नैला में आयोजित छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव 2026 में श्रद्धालुओं को कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता स्टॉल लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर के मार्गदर्शन में 14 अक्टूबर से संचालित इस स्टॉल के माध्यम से दुर्गा पंडाल में पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं को कानून, उनके अधिकारों और शासन की विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
यह पहल माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर के सहअध्यक्ष के निर्देश तथा प्राधिकरण के सचिव के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। स्टॉल में परमेश्वर कुमार राठौर, प्रतिधारक अधिवक्ता, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल एवं सुशील कुमार सूर्यवंशी, अधिकार मित्र, श्रद्धालुओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों और योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।
नालसा की योजनाओं से कराया जा रहा अवगत
विधिक जागरूकता स्टॉल में लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के उद्देश्यों, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की पात्रता और सहायता हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है।
इनमें आपदा पीड़ितों, मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, एसिड हमले के पीड़ितों, आदिवासियों तथा मानसिक बीमारी और बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए संचालित योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए बाल-मित्रवत विधिक सेवाओं, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित लोगों के अधिकारों के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है।
साइबर अपराध और महिलाओं के अधिकारों पर विशेष जोर
वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए श्रद्धालुओं को साइबर ठगी से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सामुदायिक मध्यस्थता, मोटरयान अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा आपराधिक मामलों में महिलाओं को प्राप्त विशेष अधिकारों की जानकारी भी दी जा रही है।
इसके अतिरिक्त गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिरक्षा में निरुद्ध लोगों के कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि आम नागरिक कानून के प्रति जागरूक होकर आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें।
पंपलेट और बुकलेट के माध्यम से किया जा रहा जागरूक
विधिक जागरूकता स्टॉल में श्रद्धालुओं को नालसा की विभिन्न योजनाओं, कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सहायता सेवाओं से संबंधित पंपलेट एवं बुकलेट वितरित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने और कानूनी मार्गदर्शन के लिए नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी दी जा रही है। इस पहल से धार्मिक आयोजन में शामिल हो रहे श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के साथ अपने कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता सेवाओं के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है।



