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हत्या और जानलेवा हमले के आरोपी को चार बार आजीवन कारावास

जांजगीर-चांपा। घर में रात के समय घुसकर एक व्यक्ति की हत्या तथा दो लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में जांजगीर के सत्र न्यायालय ने आरोपी को चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अमोदा का है। घटना 20 जून 2017 की रात की है। अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर मकान के पीछे से प्रवेश किया और लकड़ी के फट्टे से वार कर चंद्रिका प्रसाद साहू की हत्या कर दी। घर में मौजूद सरस्वती साहू और अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट की गई।
घटना के दौरान शोर सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने सरस्वती साहू पर भी प्राणघातक हमला किया। इसी बीच लक्ष्मीनारायण साहू वहां पहुंचे तो आरोपी ने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया और मौके से भाग निकला।
घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय जांजगीर ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया। उपचार के दौरान चंद्रिका प्रसाद साहू की मृत्यु हो गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया।
सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों का परीक्षण करने के बाद आरोपी दानीराम साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम अमोदा, थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने धारा 460 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 302 सहपठित धारा 34 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, तथा धारा 307 सहपठित धारा 34 के दो मामलों में दो बार आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने की।



