प्रार्थी के द्वारा नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया था की उसकी नाबालिक बालिका को आरोपी मनोज सूर्यवंशी और उनके साथी निखिल सूर्यवंशी के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गये है कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 18.06.2024 को थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 233/24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन में अपहृत बालिका का लगातार पता तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना मिला कि अपहृत बालिका आरोपी मनोज सूर्यवंशी के साथ हैदराबाद में है की सूचना के आधार पर पता तलाश हेतु नवागढ़ पुलिस द्वारा हैदराबाद गया। जो अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया जाकर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जो बताई कि आरोपी मनोज सूर्यवंशी द्वारा अपने साथी निखिल के मोटर सायकल में उसके सहयोग से शादी का झांसा देकर भाग ले जाना एवं आरोपी मनोज सूर्यवंशी द्वारा दैहिक शोषण करना बताई।
प्रकरण में विवेचना दौरान विरुद्ध धारा 366,376(2)(N), 34 भादवि जोड़ी गई है।
विवेचना दौरान आरोपी मनोज सूर्यवंशी, निखिल सूर्यवंशी दोनो निवासी सरखो के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को बरामद कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा, महिला प्रधान आर. स्वाती गिरोलकर, आरक्षक बलराम यादव एवम थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।