छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
फिरौती की मांग करने वाले आरोपी को मिला आजीवन कठोर कारावास की सजा, माननीय सुरेश जून प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर का आदेश…

जांजगीर-चांपा। पीडिता को अपहरण करने वाले आरोपी को भादवि 364ए के अपराध के
लिए आजीवन कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपये का अर्थदण्ड तथा भादवि की धारा 365 के
अपराध के लिए 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया
गया। राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर के बताये अनुसार प्रार्थी अजीत दास पिता यूनसदास वार्ड नं. 24 भाठापारा थाना जांजगीर द्वारा दिनांक 03.10.2021 को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लडकी दिनांक 24.09.2021 के 12.00 बजे घर के पास टेलर दुकान जाने के लिए निकली थी, जो टेलर दुकान नहीं गयी। कही अन्य
जगह चली जाने की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर गुम इंसान दिनांक 02.12.2021 को दर्ज कराया गया था। दिनांक 02.10.2021 को प्रार्थी के मोबाईल पर व्हाट्सअप नंबर से करीब 12.30 बजे मैसेज आया जिस पर लडकी को अपने पास रखना एवं 30 लाख रूपये लेकर सदर का उज्जैन आकर लडकी को ले जाने के संबंध में लिखा होने की रिपोर्ट पर धारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के सायबल सेल जांजगीर से अज्ञात आरोपी मोबाईल धारक का टावर लोकेशन प्राप्त कर तत्काल टीम रवाना किया गया।
अज्ञात आरोपी मोबाईल धारक के ठहरने के मोबाईल लोकेशन के आधार पर संभावित स्थान
पर दबिश देने पर आरोपी अल्ताफ खान उर्फ राजा पिता बंशीर खान उम्र 21 वर्ष को साकिनान सुआतला थाना सुआतला जिला नरसिंहपुर म.प्र. के कब्से से अपहृता बालिका को बरामद किया गया। प्रकरण में फिरौती के रकम एवं घटना में प्रयुक्त बार कोड एवं आरोपीगण के लॉज में ठहरने संबंधी चेक इन रजिस्टर को जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपीगण के
विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 06.10.2021 को विधिवत गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक गिरफ्तार किया गया तथा आरोपीगण का माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया
जिला होशंगाबाद से ट्राजिट रिमाण्ड प्राप्त कर जिला न्यायालय जांजगीर जांजगीर में प्रस्तुत
किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी थाना प्रभारी पिपरिया एवं आरोपियों के परिजन के
मोबाईल नंबर से गिरफ्तारी की सूचना दिया गया। प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल को परीक्षण
हेतु सायबर फोरेंसिक लैक बिलासपुर भेजा गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस प्रकार अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कराया है कि आरोपीगण द्वारा जिस प्रकार से फिरौती मांग कर फिरौती की माग की गयी। जो घोर निंदनीय घटना है। अतः प्रकरण की परिस्थिति अपराध की
गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए आरोपी अल्ताफ खान उर्फ राजा खान पिता
बशीर खान उम्र 21 वर्ष को निवासी ग्राम सुआतला थाना सुआतला जिला नरसिंहपुर म.प्र. को
नीचे लिखानुसार दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। सजा वर्ष अर्थदण्ड धारा 364 भा.द.वि. 365 भा.द.वि. आजीवन कठोर कारावास 5 वर्ष का कठोर कारावास प्रतिलिपिः- 100,000/- अर्थदण्ड 20,000/- अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा नहीं
करने पर 1 वर्ष का साधारण कारावास 6 माह का साधारण कारावास उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर ने पैरवी की।



