Reg No. CG-06-0026209
WhatsApp Image 2026-06-28 at 09.42.10
IMG-20250604-WA0015-1
IMG-20250604-WA0014-1
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.56.31 (1)
WhatsApp Image 2026-06-25 at 17.55.51 (1)
छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पादेश- विदेशराज्य एवं शहररायपुर

जिले में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों पर पुलिस की सख्त नजर, पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य: एसपी विजय कुमार पाण्डेय

जांजगीर-चांपा, 20 जुलाई। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रभावी निगरानी रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय जांजगीर-चांपा में रविवार शाम पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने मकान मालिकों, उद्योग-व्यवसाय संचालकों, होटल संचालकों और आम नागरिकों से पुलिस सत्यापन (Police Verification) को अनिवार्य रूप से कराने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की।

एसपी श्री पाण्डेय ने कहा कि जिले में बाहरी व्यक्तियों की सही जानकारी उपलब्ध होना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इसका उद्देश्य किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करना नहीं, बल्कि अवैध रूप से रह रहे लोगों, संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखना तथा संभावित घटनाओं को समय रहते रोकना है।

See also  IAF Agniveer Vayu Recruitment 2025 : इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती के आवेदन के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

मकान मालिकों और संस्थानों के लिए जारी किए गए निर्देश

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जो भी मकान मालिक किरायेदार रख रहे हैं, वे पहले उसका अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराएं। किरायेदार का आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें। यदि कोई मकान मालिक किरायेदार की जानकारी पुलिस को उपलब्ध नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 224 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार ठेकेदारों, राइस मिलों, फैक्ट्रियों एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी नए कर्मचारी को नियुक्त करने से पहले उसका पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

Advertisment

होटल, लॉज एवं धर्मशाला संचालकों को प्रत्येक आगंतुक का पहचान पत्र लेकर रजिस्टर में प्रविष्टि करने तथा किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध प्रतीत होने पर तत्काल निकटतम थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी संस्थानों को आगंतुक एवं कर्मचारी रजिस्टर नियमित रूप से संधारित करने तथा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को हमेशा चालू एवं क्रियाशील रखने के लिए कहा गया है।

See also  बलौदाबाजार आगजनी की घटना में करीब 12 करोड़ क्षति का अनुमान, पीड़ितों को बीमा कम्पनी द्वारा राशि मिलना शुरू, घटना के सभी पहलुओं को समझने पुलिस बारीकी से कर रही जाँच, कलेक्टर-एसपी ने भविष्य की रणनीति को लेकर मीडिया से की चर्चा...

वाहनों पर लगाए गए टोल-फ्री नंबर के स्टीकर

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आम नागरिक आसानी से सूचना दे सकें, इसके लिए पुलिस के शासकीय वाहनों पर टोल-फ्री नंबर के स्टीकर लगाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जिले में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों, संदिग्ध व्यक्तियों या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना टोल-फ्री नंबर 1800-233-1905, पुलिस कंट्रोल रूम जांजगीर के मोबाइल नंबर 9479193199 अथवा आपातकालीन सेवा 112 पर दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

“आपकी सतर्कता ही जिले की सुरक्षा”

प्रेस वार्ता के दौरान एसपी श्री विजय कुमार पाण्डेय ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि “आपकी सतर्कता ही जिले की सुरक्षा है।” उन्होंने कहा कि यदि आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो बिना किसी संकोच के तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस हर सूचना पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी और जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाती रहेगी।

See also  NPS vs UPS: एक महीने में 1 लाख रुपए की पेंशन, जानें कितना करना होगा निवेश?

ये अधिकारी रहे उपस्थित

प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप, डीएसपी अजाक सुश्री सतरूपा तारम तथा सीएसपी जांजगीर योगिताबाली खापर्डे सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!