छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
आरोपी द्वारा प्रार्थी को पैसे का लालच देकर बैंक कर्मी के साथ मिलकर प्रार्थी का खाता खोलना एवं प्रार्थी के जानकारी बगैर प्रार्थी के खाते का उपयोग महादेव आनलाईन सट्टा संचालित करने हेतु पैसे के लेन देन कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार…

आरोपी द्वारा प्रार्थी को पैसे का लालच देकर बैंक कर्मी के साथ मिलकर प्रार्थी का खाता खोलना एवं प्रार्थी के जानकारी बगैर प्रार्थी के खाते का उपयोग महादेव आनलाईन सट्टा संचालित करने हेतु पैसे के लेन देन कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा। थाना शिवरीनारायण में प्रार्थी अभिषेक खांडेकर उम्र 23 साल निवासी बरभाठा थाना नवागढ़ उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपी नरेंद्र कुमार एवं सुनील द्वारा प्रार्थी को रूपए पैसे देने का प्रलोभन देकर कर प्रार्थी के नाम से बैंक में खाता खुलवाकर प्रार्थी के जानकारी के बिना खाते में अवैध लेन देन कर धोखाधड़ी किया गया है एवं खाता बंद करवाने के लिए जान से मारने की धमकी देने के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 303 /23 धारा 420, 506 बी 34 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान विवेचना आरोपी नरेंद्र कुमार एवं सुनील कुमार को तलब कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थी को हर महिने रूपये पैसे का प्रलोभन देकर बैंक कर्मी के साथ मिलकर प्रार्थी का खाता खुलवाया तथा प्रार्थी का पास बुक एटीएम, आरोपी नरेन्द्र कुमार स्वयं रखकर प्रार्थी की बिना जानकारी के उसके खाते का उपयोग महादेव ऑनलाईन सट्टे की रकम का लेन देन करना स्वीकार कियें।
आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी नरेंद्र कुमार साकिन पोड़ी थाना नवागढ़, सुनील पटेल साकिन उदयबंद थाना पचपेढ़ी जिला बिलासपुर को विधिवत गिरफ्तार किया गया है, तथा आरोपियो से घटना में प्रयुक्त एक नग मोबाईल, जिसमें संबंधित बैंक एकाउन्ट के लेन देन, मेसेज उल्लेखित है, बरामद किया गया है। तथा छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा जोड़ी जाकर विवेचना की जा रही है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण, प्रधान आरक्षक तारिकेश पांडे, प्रधान आरक्षक उगन साहू, आरक्षक तेरस राम साहू, राजू कश्यप, श्रीकांत सिंह एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।



