छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को एक साल की सजा एवं 25 हजार रुपए का जुर्माना…

जांजगीर-चांपा। अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।
आरोपी राजकुमार गोड उम्र 40 साल निवासी कोटमीसोनार बड़ेअमेरी थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा के कब्जे से 20 सितम्बर 23 को अलग-अलग जारिकेंन में रखे अवैध कच्ची महुआ शराब 80 लीटर कीमती 8000 ₹ को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 467/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। तथा प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाए जाने से 23 दिसंबर 23 को निर्णय में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है।



