Jaggi murder case : रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को झटका, हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में सरेंडर के दिए आदेश

बिलासपुर : Amit Jogi को Chhattisgarh High Court से बड़ा झटका लगा है। बहुचर्चित Ramaavatar Jaggi murder case में कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है और राज्य की राजनीति से भी जुड़ा रहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब अमित जोगी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि आरोपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो आगे सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
रामावतार जग्गी हत्याकांड छत्तीसगढ़ के चर्चित मामलों में से एक रहा है, जिसमें पहले भी कई अहम मोड़ आए हैं। इस फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमित जोगी कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तय समय में सरेंडर करते हैं या नहीं।



