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अवैध रेत का पहाड़, प्रशासन बेखबर…

छत्तीसगढ़ रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (विनियमन) अधिनियम, 2019 का खुला उलघन

क्या कहते हैं नियम? छत्तीसगढ़ रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (विनियमन) अधिनियम, 2019 के अनुसार:

रेत का भंडारण केवल अधिकृत स्थल पर और वैध अनुज्ञा के साथ किया जा सकता है।

नियमों के तहत स्थल पर लाइसेंस नंबर, अनुमत मात्रा, व संचालनकर्ता का विवरण प्रदर्शित होना अनिवार्य है।

उल्लंघन की स्थिति में धारा 14 के तहत जब्ती और धारा 16 के तहत जुर्माना व सजा का प्रावधान है।

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स्थानीयों ने उठाए सवाल बिरगाहनी के एक किसान ने बताया, “अगर यह वैध है तो सूचना बोर्ड क्यों नहीं है? और अगर अवैध है, तो खनिज विभाग अब तक चुप क्यों है?” ग्रामीणों का दावा है कि रेत रात के अंधेरे में लाई जाती है, और ट्रैक्टर-हाइवा से इधर-उधर भेजी जाती है। प्रशासन मौन, जिम्मेदार गायब जब हमारी टीम ने जब मौके का मुआयना किया तो देखा कि रेत खुले में ढेर के रूप में जमा है। वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, न ही खनिज विभाग की कोई चेतावनी पट्टिका। क्षेत्रीय अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी कैमरे के सामने कुछ कहने से इनकार कर दिया। फैक्ट चेक:

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भंडारण स्थल से न कोई नंबर अंकित था, न कोई मान्यता दस्तावेज

साइट पर न तो कोई माप-तौल की सुविधा है और न ही कोई सरकारी मान्यता चिह्न

स्थल पूरी तरह खुला, जिससे पर्यावरणीय क्षति की भी आशंका

ग्रामीणों की मांग:

स्थल की तत्काल जांच की जाए

अवैध पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई और FIR दर्ज की जाए

खनिज विभाग की निष्क्रियता की उच्चस्तरीय जांच हो

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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