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चिटफण्ड कंपनियों की 127.48 करोड़ रूपये की संपत्ति की कुर्की के लिए न्यायालय का आदेश, अब तक 45 हजार 593 निवेशकों को 33 करोड़ 50 लाख रूपये की वापसी, पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के कानून व्यवस्था की समीक्षा…

चिटफण्ड कंपनियों की 127.48 करोड़ रूपये की संपत्ति की कुर्की के लिए न्यायालय का आदेश

अब तक 45 हजार 593 निवेशकों को 33 करोड़ 50 लाख रूपये की वापसी

पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के कानून व्यवस्था की समीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज प्रदेश के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य शासन की प्राथमिकता के बिन्दु और नशीली वस्तुओं के विरूद्ध कार्यवाही एवं नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश में नशीले पदार्थों विशेषकर गांजा, इन्जेक्शन, टेबलेट, सीरप आदि के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा की गई और इसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये। साथ ही सामाजिक बुराईयों यथा जूआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री एवं अवैध हथियारों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की भी तुलनात्मक समीक्षा की गई तथा आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

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पुलिस महानिदेशक जुनेजा ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को त्वरित निराकरण कार्यवाही की भी समीक्षा की एवं शेष रह गये प्रकरणों का माननीय न्यायालय के माध्यम से त्वरित निराकरण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने चिटफंड कंमनियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। इन मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा 127 करोड 48 लाख रूपये की संपत्ति की नीलामी, कुर्की का अंतिम आदेश दिया जा चुका है। जिसमें से 54 करोड़ 90 लाख रूपये की संपत्ति नीलामी, कुर्की एवं राजीनामा से राज्य शासन के खाते में प्राप्त हो चुकी है। इस राशि में से 33 करोड़ 50 लाख रूपये़ की राशि 45 हजार 593 निवेशकों को वितरित की जा चुकी है। उक्त सभी संपत्ति शीघ्र-अतिशीघ्र सक्षम अधिकारी और जिला कलेक्टर के समन्वय से नीलामी कर राशि निवेशकों को वितरित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही राज्य के बाहर स्थित कंपनियों की संपत्ति की कुर्की-नीलामी की कार्यवाही सक्षम अधिकारी व जिला कलेक्टर के माध्यम से शीघ्र-अतिशीघ्र करने के निर्देश दिये गये।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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