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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

बाल-विवाह रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन और आमजनों से की अपील…

बाल-विवाह रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन और आमजनों से की अपील

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी जिले के नागरिकों को बाल विवाह न करने और न ही बाल विवाह होने देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, जिसे जड़ से खत्म करना होगा। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह प्रतिबंधित है। यदि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल नजदीकी थाना, जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें। कानून का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसके तहत् बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता सगे संबंधी, बाराती यहॉ तक की विवाह कराने वाले पुरोहित अथवा बाल विवाह को जो बढ़ावा और अनुमति देता है अथवा बाल विवाह में सम्मिलित होता है, को 02 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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