बिग ब्रेकिंग न्यूज: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को मिली जमानत

जांजगीर-चांपा। जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने विधायक साहू को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की है। इससे पहले उन्हें इसी प्रकरण में 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।जानकारी के अनुसार थाना चांपा क्षेत्र में दर्ज मामले में प्रार्थी ने विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगियों पर 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा कराई गई जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर विधायक की गिरफ्तारी की गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।मामले के राजनीतिक रूप लेने के बाद कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर जिला जेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की थी और पूरे मामले कोराजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई बताया था।सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आज शाम विधायक बालेश्वर साहू को जिला जेल से रिहा किया जाएगा। वहीं, प्रकरण में आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशानुसार जारी रहेगी।



