छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको पर की गई कार्यवाही…

यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको पर की गई कार्यवाही
जांजगीर-चांपा। यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई।
थाना पामगढ क्षेत्र के निजी स्कूल बसो का फिटनेस जांच की गई, सही नही पायें जाने से 04 बस मालिक/चालको से 24 हजार रुपए समन शुल्क लिया गया।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नई गाइडलाइन के अनुसार निर्देशों का पालन नहीं करने से पामगढ़ क्षेत्र के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, डीएबी स्कूल एवं विद्या निकेतन निजी स्कूल बसों पर कार्रवाई की गई
मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जिले में कुल 124 प्रकरण में 83 हजार 200 रुपए का समन शुल्क लिया गया।
01 व्यक्ति शराब पीकर बाइक चलाते पाए जाने पर बाइक को जप्त कर धारा 185 mv act की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाइक में तीन सवारी चलने वाले बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले बिना लाइसेंस मौके पर कागजात नही रखने एवं अन्य धाराओं के तहत वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई जिसमें थाना पामगढ क्षेत्र के स्कूलों बसों का फिटनेस जांच की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नई गाइडलाईन के अनुसार नही पायें जाने से 04 निजी स्कूल बस मालिक/चालको से 24 हजार रुपए तथा अन्य वाहन का 120 प्रकरण में 59 हजार 200 रुपए जुमला प्रकरण 124 में 83 हजार 200 रुपए का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नही करने मोटर सायकल में तीन सवारी नही चलने हेतु समझाईस दी जा रही हैं।



