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छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

आरटीओ अधिकारी बताकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अकलतरा पुलिस की कार्यवाही…

आरटीओ अधिकारी बताकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अकलतरा पुलिस की कार्यवाही
 
जांजगीर-चांपा। आरटीओ अधिकारी बताकर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी को अकलतरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।
आरोपी भागीरथी साहू  उम्र 50 वर्ष निवासी नगरदा थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ को जिला रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया।
आरोपी द्वारा अलग-अलग ग्रामीणों से कुल 1,35,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है।
आरोपी के कब्जे से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर चाम्पा के नाम से तैयार किये गये फर्जी दस्तावेज 02 पन्ने स्टाम्प सील 02 नग, शपथ पत्र 04 नग, बिल बुक 02 नग एवं 01 नग मोबाईल बरामद किया गया।
आरोपी के विरुद्ध धारा 420:467,468,471 भादवि के तहत कार्यवाही की गई।
बेरोजगारों को रोजगार देने एवं लोन देने के नाम से ठगी करता था लोगों से धोखाधड़ी करने की घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
मामले का विवरण इस प्रकार है दिनांक 14/05/2023 को भागीरथ साहू  निवासी कचहरी चौक जांजगीर द्वारा स्वंय को आर. टी. जो अधिकारी बताकर किरारी गांव के अशोक साहू के दुकान में जानकारी दिया की जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला जांजगीर चांपा द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु लोन देने के संबंध में बताते हुए आवेदन के लिए 3,500 रूपए एवं बीमा के लिए 1,500 रूपए जमा करना बताया की भागीरथी साहू की बातों में आकर प्रार्थी एवं इसके गांव के अन्य व्यक्ति व गांव के आस पास के अन्य कुल 26 व्यक्तियों द्वारा दिनांक 14/05/2023 से 30/06/2023 के दौरान 5,000-5,000 रुपए जमा कर कुल 1,35,000 रुपए धोखाधडी कर प्राप्त किया गया है तथा दिनांक 05/07/2023 को एक लिस्ट मोबाईल नंबर 7389512972 के व्हाट्सएप के माध्यम से 27 व्यक्तियों की एक सूची भेजकर प्रत्येक को 2,50,000 रुपए अनुदान राशि के रूप में प्राप्त होने के संबंध में एक फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा सभी व्यक्तियों को धोखाधड़ी करते हुए झूठा दस्तावेज तैयार कर बेईमानी से धन अर्जित करने के संबंध में एक लिखित शिकायत प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत करने पर लिखित आवेदन पर से भागीरथी साहू के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 352/23 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी भागीरथी साहू उर्फ गुड्डा उम्र 50 वर्ष साकिन नगरदा थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से आरोपी के कब्जे से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर चाम्पा के नाम से तैयार किये गये फर्जी दस्तावेज 02 पन्ने, स्टाम्प सील 02 नग, शपथ पत्र 04 नग, बिल बुक 02 नग एवं 01 नग मोबाईल को बरामद किया गया जाकर विधिवत गिरफ्तार कर 12 जुलाई 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही से निरीक्षक सत्यकला रामटेके, उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा, सउनि अरुण सिंह, आरक्षक प्रदीप दुबे, आरक्षक विवेक ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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