छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
यातायात नियमों का उलल्धन करने वालो के विरूद्ध मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 110 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 34 हजार 800 रुपए समन शुल्क लिया गया…

जांजगीर-चांपा। जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में 22 नवंबर 2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया। जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, बाइक में तीन सवारी वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात पेश नही करना, पार्किंग लाईट का नही होना अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 110 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 34 हजार 800 रुपए का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं बाइक में तीन सवारी नही चलाने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने हेतु समझाईस दी जा रही है।



