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मैनपावर घोटाले में अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मैनपावर सप्लाई घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक घोटाले आम अपराध नहीं होते, इससे देश की अर्थव्यवस्था और जनता का भरोसा प्रभावित होता है।

यह मामला CSMCL में कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान में गड़बड़ी से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ओवरटाइम के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ।

ED की जांच में 28.80 लाख रुपए नकद मिले थे। इसके बाद ACB-EOW ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। आरोप है कि अनवर ढेबर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी काम और पैसों के फैसलों में दखल दिया।

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जांच में यह भी सामने आया कि मैनपावर एजेंसियों के बिल कमीशन दिए बिना पास नहीं होते थे। बाद में कमीशन की रकम और बढ़ा दी गई थी।

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कोर्ट ने कहा कि सरकारी पैसे से जुड़े मामलों में सख्ती जरूरी है। शुरुआती जांच में अनवर ढेबर के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

वहीं, अनवर ढेबर ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना।

Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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