छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा
जिले के अलग-अलग जगहों से 60 मोडिफाइड सायलेंसर एवं 02 नग प्रेसर हार्न जप्त किया गया…

जांजगीर-चांपा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 23 जनवरी 2024 को रेंज स्तरीय मिटिंग लिया गया जिसमें बिन्दुवार निर्देश दिये गयें है- 01. थानावार सूची बनायी जाए, जिसमें मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेसर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहें एवं नियम विरूद्ध डीजे, प्रेसर हार्न उपयोग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। 02. ध्वनी प्रदुषण संबंधित प्रावधानों का पहली बार उलंघन किया जा रहा है अथवा दूसरी बार, यदि पहली बार उलंघन किया है तो उसे ऑनलाईन दर्ज करे ताकि, दूसरी बार उंलघन होते ही पता चले, क्योकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार उलंघन पायें जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवायी होगी । 03. ध्वनी मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। विडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। 04. बिना अनुमति के मोडिफाइड वाहनो पर तत्काल कार्यवाही की जावे, यदि वाहन अनुमति का है और उसके ध्वनी प्रदुषण किया जा रहा है तो उस पर भी कार्यवाही होगी। ऐसे ध्वनी प्रदुषण फैलाने वाले यंत्र को वाहन से उतरवाया जाए, सख्ती से कार्यवाही किया जाए। वाहनों के विरूद्ध पहले से कार्यवाही की जावेगी तो ज्यादा असरकारण होगी।
जांजगीर पुलिस द्वारा प्रेशर हार्न, बुलेट सायलेंसर में तेज आवाज चालने वाले के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है,। इसी क्रम में ध्वनी प्रदुषण को दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए कार्यवाही किया जा रहा है, की 24 जनवरी 24 को कार्यवाही के दौरान शिरीनारायण के मोटर साइकिल दुकान नागेश इंटर प्राइस के कब्जे से 48 नग मोडीफाईड एगजास्ट सायलेंसर, 02 नग प्रेसर हॉर्न एवं अकलतरा शास्त्री चौक के शर्मा आटो पार्टस दुकान से 12 नग मोडीफाईड सायलेंसर को बरामद किया जाकर नियमानुसार धारा 102 जाफौ. के तहत कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक तुलसिंह पट्टावी थाना प्रभारी अकलतरा, उपनिरी. सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।



