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बिलासपुर में जमीन खरीदने 10 लाख की धोखाधड़ी, 70 लाख प्रति एकड़ में तय हुआ जमीन का सौदा, रजिस्ट्री नहीं कराई; प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार

बिलासपुर में आदिवासी की जमीन की खरीदी-बिक्री के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन कारोबारी प्रफुल्ल झा ने दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज जमीन बेचने का सौदा कर 10 लाख रुपए एडवांस ले लिए। लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक जमीन की रजिस्ट्री कराने का समय आया तो वह टालमटोल करने लगा। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार कर लिया है।

मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। दयालबंद निवासी विशालचंद्र केसरी ने भारतीय नगर निवासी जमीन कारोबारी प्रफुल्ल झा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, 10 दिसंबर 2025 को जमीन का सौदा 70 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से तय हुआ था। इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 10 लाख रुपए एडवांस दिए गए।

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आदिवासी महिला की जमीन का किया सौदा

शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रफुल्ल झा ने गोंड आदिवासी समुदाय की महिला चंद्रकली बाई के नाम पर दर्ज जमीन बेचने का सौदा किया था। आरोपी ने दावा किया था कि उसके पास मुख्तियारनामा के आधार पर जमीन बेचने का अधिकार है। एडवांस के रूप में 10 लाख रुपए लेने के बाद उसने एग्रीमेंट भी किया। लेकिन, एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक रजिस्ट्री कराने का समय आया तो वह टालमटोल करने लगा।

दूसरे लोगों के नाम दर्ज जमीन भी एग्रीमेंट में शामिल

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आरोप है कि एग्रीमेंट में शामिल कुछ जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज थीं। सकरी तहसील के अमेरी स्थित खसरा नंबर 232 की 0.2430 हेक्टेयर जमीन चंद्रकली बाई के नाम पर दर्ज है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने कृष्णा दुआ के नाम से जारी मुख्तियारनामा के आधार पर जमीन बेचने का अधिकार होने की बात कही थी। बाद में मुख्तियारनामा की वैधता और जमीन बेचने के अधिकार पर सवाल उठे। इसके बाद विशाल केसरी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 318(4), 336, 338 और 340 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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Mukesh Tiwari

Editor in Chief- Dabang News Today

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